यूट्यूबर अजीत भारती को SC/ST एक्ट मामले में अग्रिम जमानत से इनकार, दिल्ली कोर्ट का फैसला
दिल्ली कोर्ट ने यूट्यूबर अजीत भारती की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने SC/ST एक्ट की धारा 3(1)(r) के तहत प्रथम दृष्टया मामला बनना माना।
दिल्ली कोर्ट ने यूट्यूबर अजीत भारती की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने SC/ST एक्ट की धारा 3(1)(r) के तहत प्रथम दृष्टया मामला बनना माना।