image of Gazette with written text: राजपत्र क्या है कैसे बनता है नाम बदलने में राजपत्र की भूमिका

भारत का राजपत्र कैसे बनवाया जाता है? संपूर्ण मार्गदर्शिका

भारत में नाम परिवर्तन को कानूनी मान्यता प्राप्त कराने के लिए उसका Gazette Notification करना अनिवार्य है, क्योंकि इस अधिसूचना के बाद ही अन्य सरकारी दस्तावेज़ (जैसे आधार, पासपोर्ट, पैन आदि) में नाम बदलवाया जा सकता है।

भारत का राजपत्र कैसे बनवाया जाता है?

1. योग्यताएँ (Eligibility Criteria)

  1. उम्र ≥ 18 वर्ष। 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का नाम अभिभावक ही बदलवा सकते हैं ।

2. आवश्यक दस्तावेज (Documents Required)

  • नोटरीकृत अफिडेविट: Rs. 10/20 स्टाम्प पेपर पर, जिसमें पुराना नाम, नया नाम, माता-पिता/पति का नाम, पता, कारण व सत्यापन शामिल हो; उसे नो़टरी या मजिस्ट्रेट से सत्यापित होना चाहिए ।
  • अखबार विज्ञापन:
    • एक अंग्रेजी और एक स्थानीय भाषा के राष्ट्रीय / प्रादेशिक अख़बार में विज्ञापन प्रकाशित करें।
    • विज्ञापन में नामों, सम्बंधित (पिता/पति), पता व तारीख स्पष्ट रूप से दर्ज करें ।
  • प्रोफॉर्मा (Computer‑typed): Gazette नियमों के अनुरूप दो प्रतियां, हस्ताक्षरित एवं दो गवाहों द्वारा सत्यापित।
  • CD/USB: सभी दस्तावेजों की साफ़ MS‑Word फॉर्मेट की सॉफ्टकॉपी (फैक्स‑स्कैन कॉपी नहीं!) ।
  • पासपोर्ट आकार फोटो: दो स्व-प्रमाणित फ़ोटो ।
  • पहचान प्रमाण (ID Proof): आधार, पैन व अन्य; स्वयं द्वारा सत्यापित।
  • फीस रसीद: राजपत्र प्रकाशन फीस की ऑनलाइन भुगतान रसीद (NTRP/Bharatkosh पोर्टल) संलग्न करें।

3. आवेदन प्रक्रिया (Step-by-Step Process)

चरण 1: अफिडेविट तैयार करें

  • आवश्यक विवरणों के साथ नोटरीकृत अफिडेविट (Rs.10/20 Stamp Paper)।
  • याद रखें: महिला के मामले में पिता व पति दोनों का नाम; ज्योतिषीय बदलाव पर कारण निर्दिष्ट करें।

चरण 2: Newspaper विज्ञापन

  • अंग्रेज़ी व स्थानीय भाषा में दो समाचार पत्रों में विज्ञापन दें; हड़ताल की तारीखों का ध्यान रखें ।
  • प्रकाशित प्रति संभालें, क्योंकि इन्हें जमा करना आवश्यक है।

चरण 3: डॉक्यूमेंट्स की डिजिटल तैयारी

  • प्रोफॉर्मा, CD/USB में Word डॉक्यूमेंट में तैयार करें।
  • साथ ही, प्रमाण-पत्रों की फ़ोटो स्कैन न करें, बल्कि मूल दस्तावेज़ आवेदन के साथ रखें ।

चरण 4: शुल्क का भुगतान

  • Central Gazette शुल्क लगभग ₹1100 (नागरिक), ₹1700 (बालक), NRI के लिए ₹3500 है।
  • भुगतान Bharatkosh के NTRP पोर्टल पर करें।

चरण 5: आवेदन जमा करें

  • सभी डॉक्यूमेंट + CD/USB + फीस रसीद + फोटो + पत्र एक “Forwarding Letter” के साथ
    Controller of Publications, Department of Publication, Civil Lines, Delhi‑110054 (या पोस्ट/कूरियर)।
  • आवेदन व्यक्तिगत रूप से भी जमा किया जा सकता है।

चरण 6: प्रकाशन एवं डाउनलोड

  • विभाग दस्तावेज़ जांचेगा, पूरे होने पर Gazette India Part IV (Extraordinary) में प्रकाशन करेगा जो 15 दिन – 2 महीने में होता है।
  • राजपत्र की e‑Gazette के PDF आप egazette.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं।

4. राजपत्र प्रकाशन के बाद क्या करें?

  • डाउनलोड की गयी PDF को printed copy की तरह उपयोग करें।
  • आधार, पासपोर्ट, पैन, बैंक, वोटर आईडी आदि दस्तावेजों में नाम बदलाव करवाएँ, उनके वर्णित प्रक्रिया अनुसार आवेदन भेजें।

5. महत्वपूर्ण सुझाव (Tips & Pitfalls)

भूल सुझाव
प्रोफॉर्मा हाथ से लिखना कंप्यूटर टाइप करें
अख़बार विज्ञापन लेना भूल जरूर लें, बिना यह प्रक्रिया अधूरी रहेगी
CD गलत फॉर्मेट या Signature मिसिंग MS‑Word फाइल सही से डालें और सर्टिफिकेट संलग्न करें
नोटरी या एम्प्लॉयर के नियम भूल जाना Govt./Central employees O.M. 19016/01/87 के अनुसार डीड लगाएं

 

भारत में नाम परिवर्तन के लिए Gazette Notification एक कानूनी और अंतिम कदम है। इसे ध्यानपूर्वक और सही क्रमानुसार करना अनिवार्य है- नोटरी, प्रकाशित अखबार, स्वीकृत फॉर्मेट, ऑनलाइन फीस भुगतान, और Department of Publication को जमा करवाना।

प्रक्रिया पूरी होने पर आप e‑Gazette डाउनलोड कर सकते हैं, व इसके आधार पर सरकारी एवं निजी दस्तावेज़ों में नाम बदलवा सकते हैं। for more and latest update follow the official gazette website, we do not claim authenticity.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *