पावर ऑफ अटॉर्नी से संपत्ति का मालिकाना हक नहीं मिलता: दिल्ली हाईकोर्ट

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दिल्ली हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि पावर ऑफ अटॉर्नी से संपत्ति का मालिकाना हक ट्रांसफर नहीं होता और एजेंट को बिक्री से मिली रकम उसके वास्तविक मालिक को देनी होती है।